
वंदेभारतलाइवटीव न्युज-भारत सरकार ने पैन कार्ड के नियमों को लेकर परिवर्तन किया है। प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार अब 01 जुलाई 2025 से पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर आवेदन कर्ता के पास आधार कार्ड का होना भी जरूरी होगा। बिना आधार कार्ड के पैन कार्ड नही बन पायेगा। सरकार का यह मानना है कि इस नये नियम से टैक्स की चोरी पर बंदिश लग सकता है। जानकारी अनुसार जिनके पास पहले से ही पैन कार्ड है उन्हें भी 31 दिसंबर 2025 तक पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा। पैन आधार से लिंक नही होने पर 01 जनवरी 2026 से पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। पैन कार्ड एक दस अंकों वाला अल्फा न्यूरोमिक पहचान संख्या होता है जिसे कि आयकर विभाग जारी करता है। पैन कार्ड आयकर रिटर्न दाखिल करने बैंक मे खाता खोलने निवेश करने जैसे वित्तीय कार्यों के लिए आवश्यक होता है। पैन कार्ड आयकर विभाग की ई पैन सेवा के माध्यम से प्राप्त कर सकतें हैं।







